Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana: राजस्थान की सरकार ने पशुपालकों का ध्यान रखते हुए उनके कीमती पशुओं को हानि से बचाने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गाय/भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए। भेड़ बकरी के लिए पांच-पांच लाख रुपए तथा ऊंट के लिए ₹100,000 बीमा का लाभ दिए जाने की घोषणा की है। इस योजना के लिए तकरीबन 400 करोड रुपए का खर्च आएगा।
यदि आप एक पशुपालक हैं और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका लाभ लेने के लिए आपको मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा वहां पर आपको एक ऐप उपलब्ध कराया गया है इसी ऐप से पंजीकरण करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप इस योजना के संबंध में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए आपको सब चीज समझ में आ जाएंगे
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Contents
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana क्या है
राजस्थान राज्य में पशुपालकों की समस्याओं को देखते हुए उनके पशुओं के हितों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान के पशुपालकों के अमूल्य पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसके लिए लगभग ₹400 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं
- पशु टैग प्रमाण पत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पशु का फोटो
मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना हेतु पात्रता
इस योजना के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक है
- आवेदन करने वाला पशुपालक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- जो पशुपालक गोपाल क्रेडिट कार्ड एवं लखपति दीदी योजना के तहत पंजीकृत हैं उन्हें इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी
- जो पशुपालक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं उन्हें इसमें आरक्षण दिया जाएगा
- जिन पशुओं के टैग लगे हुए हैं उनका ही बीमा होगा
- पशुओं का चयन लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया जाएगा
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए पशुओं की निर्धारित आयु
- भैंस और दुधारू गाय के लिए इस योजना के अंतर्गत तीन से 12 वर्ष आया यू निर्धारित की है
- बकरी और भेद के लिए आयु एक से 6 वर्ष निर्धारित की है बशर्ते भेद और बकरी दोनों ही मादा होना आवश्यक है
- ऊंट (मादा/नर) 2 वर्ष से 15 वर्ष तक ऊंट के लिए बीमा करा सकते हैं
पशुओं का बीमा करवाने हेतु मूल्य का निर्धारण
क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक |
---|---|---|
1 | गाय (दुधारू) | रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
2 | भैस (दुधारू) | रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
3 | बकरी (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
4 | भेड़ (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
5 | ऊंट (नर एवं मादा) | अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु |
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana में रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- इसके लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर आ जाना है।
- इसकी होम पेज पर “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” का विकल्प सेलेक्ट करना होगा।
- आप जैसे ही इस पर क्लिक करे देंगे आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म पर जो जानकारी मांगी गई है उसे सही से भर दीजिए।
- इतना करने के बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज जो मांगे गए हो स्कैन करके अपलोड कर देना है
- यह सब करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए
- दोस्तों इस प्रकार आप मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।